केंद्रीय बजट 2023 में प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव का संक्षिप्त अवलोकन

  1. नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ₹50,000/- की मानक कटौती (Standard Deduction) पुराने कर व्यवस्था के मौजूदा प्रावधान के समान पेश की गई।
  2. नई कर व्यवस्था के तहत ₹7,00,000/- की कर योग्य आय तक धारा 87ए के तहत कर छूट। पुरानी कर व्यवस्था के तहत धारा 87ए के तहत छूट केवल ₹5,00,000/- तक की कर योग्य आय के लिए उपलब्ध रहेगी।
  3. नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब में संशोधन किया गया है जिससे नई कर व्यवस्था को चुनने वालों के लिए कर बचत हुई है।
₹3 लाख तक – शून्य
₹3 लाख से ₹6 लाख – 5%
₹6 लाख से ₹9 लाख – 10%
₹9 लाख से ₹12 लाख – 15%
₹12 लाख से ₹15 लाख – 20%
₹15 लाख से ऊपर – 30%
  4. नई कर व्यवस्था के मामले में ₹5 करोड़ से अधिक की आय पर अधिभार 37% से घटाकर 25% कर दिया गया। इसके अलावा, अधिभार या उपकर की दरों या सीमा में कोई बदलाव नहीं है।
  5. पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब या दरों में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया गया है। इसके अलावा, पुरानी कर व्यवस्था में अधिभार या उपकर की दरों में कोई नई कटौती या छूट नहीं है और न ही कोई रियायत है।
  6. नई कर व्यवस्था व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए डिफ़ॉल्ट विकल्प बन जाएगी। यदि निर्धारिती पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनना चाहता है तो आईटीआर दाखिल करने की देय तिथि से पहले विकल्प का प्रयोग करना होगा।
  7. महिलाओं के लिए नई बचत योजना – दो वर्ष की अवधि; 7.5% ब्याज दर और अधिकतम ₹2 लाख मूल जमा।

डाकघर बचत योजनाओं की अधिकतम जमा राशि में वृद्धि ::

  1. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना ₹15 लाख से ₹30 लाख।
  2. मासिक आय योजना या MIS एकल खाता धारक के मामले में ₹4.5 लाख से ₹9 लाख और संयुक्त खाता धारक के मामले में ₹9 लाख से ₹15 लाख।

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